Monday, March 3, 2025

सुप्रीम कोर्ट का अपने ही आदेश के उल्लंघन पर सुनवाई से इनकार करना निराशाजनक


सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च 2025 को एक याचिकाकर्ता की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें गुजरात के अधिकारियों पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान उसके निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित उच्च न्यायालय में जाने की सलाह दी। यह घटना सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई है, जिसमें बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए और पीड़ित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन की मोहलत दिए बिना विभिन्न ढांचों को गिराए जाने पर रोक लगाई गई थी। 

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को अपने एक फैसले में कहा था कि स्थानीय नगरपालिका कानूनों द्वारा तय समय के भीतर या नोटिस की तामील की तारीख से 15 दिनों के भीतर और कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तोड़फोड़ की कार्रवाई कानून के अनुसार हो और किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।

याचिकाकर्ता का आरोप

याचिकाकर्ता का आरोप है कि अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए एक आरोपी के 3 मकानों और एक झोपड़ी को गिरा दिया। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने मकानों को गिराने से पहले कोई सूचना नहीं दी।

मामला सुनवाई के लिए जस्टिस बी आर गवई एवं जस्टिस आगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के समक्ष आया था, बेंच ने मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को शिकायत के साथ संबंधित हाईकोर्ट की ओर रुख करने की नसीहत दी। जबकि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवमानना का स्पष्ट मामला था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लगातार उल्लंघन चिंताजनक 

मध्य प्रदेश:

मध्य प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई लगातार हुई है। हाल ही में भोपाल में 110 दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इस तरह की घटनाएँ लगातार होती रही हैं।

जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। और यह कार्रवाईयाँ 2025 में भी हो रही है।

राजस्थान:

राजस्थान के जयपुर में 16 जनवरी को अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की खबर सामने आई थी।

उत्तर प्रदेश:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 16 जनवरी को अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी।

उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई लगातार होती रही है, और यह राज्य इस प्रकार की कार्रवाई के लिए विशेष रूप से चर्चित रहा है।

पंजाब: 

पंजाब में भी तस्करों के खिलाफ लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिसकी शुरूआत 24 फरवरी को पटियाला से हुई थी।

गुजरात: 

गुजरात के अहमदाबाद में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई घरों और दुकानों को ध्वस्त किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन

इन घटनाओं से पता चलता है कि स्थानीय अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। वे बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए और पीड़ित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन की मोहलत दिए बिना तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का महत्व

सुप्रीम कोर्ट का आदेश बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश है। यह सुनिश्चित करता है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई कानून के अनुसार हो और किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।

हालांकि, स्थानीय अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जाना चिंताजनक है। यह दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए और अधिक प्रभावी उपायों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का आदेश बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाना चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है कि उसके आदेश का पालन किया जाए।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बुलडोजर कार्रवाई एक गंभीर मुद्दा है जो कई लोगों को प्रभावित करता है। यह आवश्यक है कि इस मुद्दे को हल करने के लिए सभी हितधारकों के बीच बातचीत हो।

राजेश सिंह 

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